*⭕️📻प्रीलिम्स फैक्ट्स: 06 जुलाई, 2020*
⭕️संयुक्त राज्य अमेरिका का 244वाँ स्वतंत्रता दिवस
⭕️भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78
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*🌅संयुक्त राज्य अमेरिका का 244वाँ स्वतंत्रता दिवस*
244th Independence Day of The United States
4 जुलाई, 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका (United States America) का 244वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
⭕️प्रमुख बिंदु:
2 जुलाई, 1776 को अमेरिका की ‘कॉन्टिनेंटल काॅन्ग्रेस’ (Continental Congress) ने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया और दो दिन बाद अर्थात् 4 जुलाई, 1776 को अमेरिका की 13 कॉलोनियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता के घोषणापत्र को अपनाया जो थॉमस जैफरसन (Thomas Jefferson) द्वारा तैयार एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ था।
‘कॉन्टिनेंटल काॅन्ग्रेस’ (Continental Congress) अमेरिका में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक थी जो ‘अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध’ में एकजुट हुई थी।
अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध (1775–1783) जिसे संयुक्त राज्य में अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध या क्रांतिकारी युद्ध भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन और उसके 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों के बीच एक सैन्य संघर्ष था जिससे वे उपनिवेश स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका बने। यह शुरूआती लड़ाई उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में हुई थी।
इस युद्ध में 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों का साथ फ्राँस ने दिया। जो ग्रेट ब्रिटेन से सप्तवर्षीय युद्ध में हार गया था।
⭕️सप्तवर्षीय युद्ध:
उत्तरी अमेरिका में ‘क्यूबेक’ से लेकर ‘मिसीसिपी घाटी’ तक फ्रांसीसी उपनिवेश फैले हुए थे। इस क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्राँस के मध्य आपस में हितों के टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न होती थी।
परिणामस्वरूप वर्ष 1756-63 के बीच दोनों के मध्य ‘सप्तवर्षीय युद्ध’ हुआ और इसमें ब्रिटेन विजयी रहा तथा कनाडा स्थित फ्राँसीसी उपनिवेशों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया।
इस युद्ध के परिणामस्वरूप अमेरिका में उपनिवेशों के उत्तर से फ्रांसीसी खतरा समाप्त हो गया। अतः उपनिवेशवासियों की ब्रिटेन पर निर्भरता समाप्त हो गई। इस प्रकार उन्हें ब्रिटेन के विरूद्ध विद्रोह करने का अवसर मिल गया।
⭕️भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78
Article 78 of Indian Constitution
5 जुलाई, 2020 को भारत-चीन सीमा पर तनाव, आर्थिक संकट और COVID-19 स्थिति के मद्देनज़र भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को ‘राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों’ पर जानकारी दी।
⭕️प्रमुख बिंदु:
भारतीय संविधान के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की महत्त्वपूर्ण कड़ी है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार, प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं-
1. प्रधानमंत्री केंद्र की प्रशासनिक कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है।
2. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा माँगे जाने पर केंद्र की कार्यवाहियों और विधान से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को उपलब्ध कराता है।
3. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा माँग करने पर किसी विषय विशेष को मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करता है जिससे संबंधित निर्णय किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार न किया हो।
गौरतलब है कि भारत-चीन सीमा पर तनाव, आर्थिक संकट और COVID-19 स्थिति के मद्देनज़र प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई जानकारी की पूरी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आती है।
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